CG Teacher Pension: छत्तीसगढ़ सरकार से 1.60 लाख लोकल बॉडी शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने 2018 से पहले के एलबी शिक्षकों को सरकारी सेवक मानने से इनकार कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर उन शिक्षकों से मिले आवेदनों को अमान्य घोषित कर दिया है, जिन शिक्षकों का 1 जुलाई 2018 से शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है।
आदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि एलबी शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति की तारीख से सेवा गणना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही, शिक्षकों के पेंशन निर्धारण सहित अन्य सभी लाभों के दावों को खारिज कर दिया गया है।
1 जुलाई 2018 से मिलेंगी पेंशन सहित सभी लाभ
आदेश में 30 जून 2018 के पुराने संविलियन निर्देश की कंडिका 4 और 5 का हवाला दिया गया है। इसके तहत एलबी शिक्षकों को मिलने वाली पेंशन समेत सभी लाभों की गणना 1 जुलाई 2018 से ही की जाएगी। इससे पहले के किसी भी दावों को मान्य नहीं किया जाएगा।
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पंचायत-नगरीय निकायों में 2011 में नियुक्ति की
छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकायों में करीब 2011 में शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। उन शिक्षकों को 1 जुलाई 2018 का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया था। ऐसे में 2018 से पहले करीब आठ साल के लिए उन्हें सरकारी शिक्षक के रूप में मानने से इनकार कर दिया है।
