Close Menu
    What's Hot

    श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया को बड़ा झटका, 4 साल बाद टी20 की नंबर-1 रैंकिंग गंवाई

    CG CBG Policy 2026: छत्तीसगढ़ में लागू हुई नई CBG नीति, किसानों से लेकर आमजनता तक को मिलेगा बड़ा फायदा, जानें नई नीति की खास बातें

    Iran Attack On US : ईरान का बड़ा पलटवार – UAE, कतर, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर दागीं मिसाइलें, खामेनेई के जनाजे के बाद एक्शन

    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    News Lead 18
    • होम
    • सिटी न्यूज़
    • छत्तीसगढ़
    • भारत
    • देश – विदेश
    • मनोरंजन
    • राजनीति
    • खेल जगत
    News Lead 18
    Home » BSc Nursing Counselling Update: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 10वीं परसेंटाइल की शर्त रद्द; सरकार को 15 दिन में नई काउंसलिंग के निर्देश
    छत्तीसगढ़

    BSc Nursing Counselling Update: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 10वीं परसेंटाइल की शर्त रद्द; सरकार को 15 दिन में नई काउंसलिंग के निर्देश

    News Lead 18By News Lead 18July 12, 2026Updated:July 12, 2026
    Share Facebook Twitter Telegram Email Copy Link WhatsApp
    Follow Us
    YouTube WhatsApp
    Share
    Facebook Twitter Email Copy Link Telegram WhatsApp

    BSc Nursing Counselling Update: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीएससी नर्सिंग 2025-26 के प्रवेश मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने प्रवेश के लिए लगाई गई 10वीं परसेंटाइल की न्यूनतम शर्त को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया। साथ ही राज्य को 15 दिन में खाली सीटों के लिए नई काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया है। बीएससी नर्सिंग की राज्य में कुल 7,811 सीटें हैं, जिनमें से 4,147 सीटें खाली रह गई थीं। सीटें भरने के लिए राज्य सरकार ने खुद भारतीय नर्सिंग परिषद INC से परसेंटाइल में छूट मांगी थी। INC ने आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों को देखते हुए न्यूनतम परसेंटाइल की अनिवार्यता में छूट दे दी। इसके बावजूद चिकित्सा शिक्षा आयुक्त ने सभी वर्गों के लिए 10वीं परसेंटाइल की नई शर्त जोड़ दी। इसी को याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

    आसमान में मौत से मुकाबला! उड़ान के बीच खिड़की उखड़ी, हवा में खिंचा यात्री; फिर ऐसे बची जान

    मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने कहा कि INC द्वारा छूट दिए जाने के बाद राज्य सरकार या आयुक्त को नया पात्रता मानदंड तय करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने नियम 4(4) का हवाला देते हुए कहा कि नर्सिंग प्रवेश में सिर्फ INC के मानक लागू होंगे। राज्य उनमें बदलाव नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के मां वैष्णो देवी और आशा मामले का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा के मानक केंद्र से तय होते हैं, राज्य सिर्फ लागू करेगा।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि 10वीं परसेंटाइल लगाने के बाद भी 2,000 से अधिक सीटें खाली रहीं। इससे संसाधनों का नुकसान हुआ और पात्र छात्र भी वंचित रह गए। राज्य सरकार ने अदालत में तर्क दिया कि प्रवेश की अंतिम तिथि निकल चुकी है, इसलिए अब राहत नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने यह दलील खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं ने समय पर अदालत का दरवाजा खटखटाया था और देरी न्यायिक प्रक्रिया के कारण हुई। ऐसी स्थिति में छात्रों को नुकसान नहीं उठाना चाहिए। अदालत ने नर्सिंग कॉलेजों को आवश्यक होने पर अतिरिक्त कक्षाएं और क्लीनिकल प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश भी दिए हैं ताकि छात्र निर्धारित पाठ्यक्रम और उपस्थिति की शर्तें पूरी कर सकें।

    CG IPS Transfer: छत्तीसगढ़ में बड़ा पुलिस प्रशासनिक फेरबदल, 24 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर; कई जिलों के SP बदले

    ये हैं दिशा निर्देश

    1.  नई काउंसलिंग: राज्य सरकार को 15 दिन के भीतर रिक्त सीटों के लिए नई काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करना होगा

    2.  बिना परसेंटाइल शर्त: प्रवेश INC के 29 दिसंबर 2025 के निर्देशों के अनुसार बिना न्यूनतम परसेंटाइल के होगा

    3.  मेरिट के आधार पर: प्रवेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की इंटर-से मेरिट और अन्य पात्रता पर होगा

    4.  अतिरिक्त क्लास: कॉलेजों को छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षा और क्लीनिकल प्रशिक्षण कराना होगा

    Related posts:

    1. छात्र संघ चुनाव को लेकर NSUI करेगी CM हाउस घेराव:भास्कर से बीजेपी नेता बोले- अच्छे लीडर्स के लिए चुनाव जरूरी, कांग्रेस भी पक्ष में
    2. रायपुर-बिलासपुर जीईसी अब कहलाएगा छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
    3. सीएम साय बोले- प्रदेश में पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त भंडारण: अफवाहों से दूर रहें, आवश्यकता अनुसार ही ईंधन लें
    4. 12वीं हिन्दी पेपर लीक कांड में रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तीन आरोपी गिरफ्तार
    Follow on YouTube Follow on WhatsApp
    Share. Facebook Twitter Email Copy Link Telegram WhatsApp
    Previous ArticleRamayana Trailer Release Date: रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायणम्’ का ट्रेलर इस दिन होगा रिलीज, मेकर्स ने किया बड़ा एलान
    Next Article Women Night Shift Permission: अब रात की पाली में काम कर सकेंगी महिलाएं, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला; जानें पूरी गाइडलाइन

    Related Posts

    Raipur

    CG CBG Policy 2026: छत्तीसगढ़ में लागू हुई नई CBG नीति, किसानों से लेकर आमजनता तक को मिलेगा बड़ा फायदा, जानें नई नीति की खास बातें

    छत्तीसगढ़

    Monsoon Alert: कल से छत्तीसगढ़ में मानसून होगा एक्टिव, उत्तर के जिलों में 5 दिन तक झमाझम बारिश के आसार

    vaccancy

    DRDO Internship 2026: छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी! DRDO में इंटर्नशिप के साथ मिलेगा स्टाइपेंड, जानें कैसे करें आवेदन

    Latest Posts

    श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया को बड़ा झटका, 4 साल बाद टी20 की नंबर-1 रैंकिंग गंवाई

    CG CBG Policy 2026: छत्तीसगढ़ में लागू हुई नई CBG नीति, किसानों से लेकर आमजनता तक को मिलेगा बड़ा फायदा, जानें नई नीति की खास बातें

    Iran Attack On US : ईरान का बड़ा पलटवार – UAE, कतर, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर दागीं मिसाइलें, खामेनेई के जनाजे के बाद एक्शन

    Cloudburst in Kashmir: अनंतनाग में 60 मिनट में दो बार बादल फटा, पहलगाम में मची तबाही; होटलों में घुसा पानी, नदियां उफान पर

    Monsoon Alert: कल से छत्तीसगढ़ में मानसून होगा एक्टिव, उत्तर के जिलों में 5 दिन तक झमाझम बारिश के आसार

    अब लैपटॉप बंद होने के बाद भी करेगा काम! Claude Cowork AI वेब और मोबाइल पर हुआ लॉन्च

    DRDO Internship 2026: छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी! DRDO में इंटर्नशिप के साथ मिलेगा स्टाइपेंड, जानें कैसे करें आवेदन

    Women Night Shift Permission: अब रात की पाली में काम कर सकेंगी महिलाएं, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला; जानें पूरी गाइडलाइन

    BSc Nursing Counselling Update: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 10वीं परसेंटाइल की शर्त रद्द; सरकार को 15 दिन में नई काउंसलिंग के निर्देश

    Ramayana Trailer Release Date: रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायणम्’ का ट्रेलर इस दिन होगा रिलीज, मेकर्स ने किया बड़ा एलान

    Trending Posts
    Facebook X (Twitter) WhatsApp Instagram

    Laxman Sen

    Editor 

    Mobile – 8818866551
    Email- newslead18@gmail.com

    Useful Link

    • Privacy Policy
    • Term and Conditions
    • Disclaimer
    • Contact Us
    • About Us
    Develop By Nimble Technology

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.