Close Menu
    What's Hot

    अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब 4 की जगह 6 साल तक कर सकेंगे सेना में सेवा, परमानेंट नौकरी का भी मौका

    Paddy Procurement 2026: धान खरीदी के टोकन नियम बदले, अब इन किसानों को मिलेगा सिर्फ एक मौका

    छत्तीसगढ़ के जंगलों में मिलीं मकड़ियों की दो दुर्लभ प्रजातियां, पहली बार दर्ज हुआ वैज्ञानिक रिकॉर्ड

    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    News Lead 18
    • होम
    • सिटी न्यूज़
    • छत्तीसगढ़
    • भारत
    • देश – विदेश
    • मनोरंजन
    • राजनीति
    • खेल जगत
    News Lead 18
    Home » वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो न हों परेशान, पुराने मतदाता भी भर सकेंगे फॉर्म-6; चुनाव आयोग ने दूर किया भ्रम
    Raipur

    वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो न हों परेशान, पुराने मतदाता भी भर सकेंगे फॉर्म-6; चुनाव आयोग ने दूर किया भ्रम

    News Lead 18By News Lead 18November 5, 2026
    Share Facebook Twitter Telegram Email Copy Link WhatsApp
    Follow Us
    YouTube WhatsApp
    Share
    Facebook Twitter Email Copy Link Telegram WhatsApp

    रायपुर : छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत जारी प्रारूप मतदाता सूची में जिन लोगों का नाम शामिल नहीं है, उनके लिए राहत की खबर है। भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन नागरिकों का नाम पहले मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन नई प्रारूप सूची में छूट गया है, वे भी दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं। ऐसा करने पर उनके खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

    महादेव सट्टा ऐप केस: मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर रायपुर की विशेष CBI कोर्ट में पेश, सुरक्षा सख्त

    दरअसल, SIR प्रक्रिया के दौरान कई ऐसे मतदाता सामने आए हैं, जिनका नाम पहले की मतदाता सूची में था, लेकिन नई सूची में शामिल नहीं हो पाया। ऐसे लोग फॉर्म-6 भरने से इसलिए हिचकिचा रहे थे, क्योंकि इसमें पहली बार मतदाता सूची में नाम शामिल कराने से संबंधित घोषणा करनी होती है। उन्हें आशंका थी कि पहले से पंजीकृत होने के बावजूद यह घोषणा करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई हो सकती है।

    इस मामले में निर्वाचन आयोग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि यदि किसी नागरिक का नाम वर्तमान प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है, तो अंतिम सूची में नाम शामिल कराने के लिए उसे फॉर्म-6 जमा करना होगा। पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद फॉर्म-6 भरना गलत या झूठी घोषणा नहीं माना जाएगा।

    दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का दिया हवाला

    आयोग ने अपने स्पष्टीकरण में दिल्ली हाईकोर्ट के 14 अक्टूबर 2026 के फैसले का भी उल्लेख किया है। याचिका संख्या W.P. (C) No. 14955/2026 (निलोत्पल दत्ता एवं अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य) में अदालत ने स्पष्ट किया था कि ऐसी स्थिति में गलत घोषणा को लेकर आशंका निराधार है। संबंधित नागरिक नियमानुसार फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं।

    ERO को कार्रवाई नहीं करने के निर्देश

    भारत निर्वाचन आयोग ने सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) को निर्देश दिए हैं कि केवल इस आधार पर किसी आवेदक के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत कार्रवाई न की जाए कि उसका नाम पहले की मतदाता सूची में दर्ज था।

    हालांकि, आवेदन करने वाले नागरिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका नाम किसी अन्य संसदीय या विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान मतदाता सूची में पहले से दर्ज न हो। इसके साथ ही आवेदन निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं और नियमों के अनुरूप होना जरूरी है।

    IND vs NZ 1st ODI: हिटमैन का जलवा बरकरार! रोहित शर्मा ने अपनी फुर्ती से डेरिल मिचेल को भेजा पवेलियन, देखें VIDEO

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की अपील

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ ने प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जारी प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांच लें। यदि सूची में नाम नहीं मिलता है तो किसी तरह की आशंका या संकोच किए बिना समय रहते फॉर्म-6 भरकर अपना पंजीकरण सुनिश्चित कराएं।

    आयोग के इस स्पष्टीकरण से उन पुराने मतदाताओं को बड़ी राहत मिली है, जिनका नाम SIR के दौरान प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है।

    Related posts:

    1. दिवाली पर चैतन्य बघेल से मुलाकात पर रोक, भूपेश बघेल को नहीं मिली प्रशासन से अनुमति
    2. छत्तीसगढ़ को मिली बड़ी सौगात! दिल्ली के लिए दो नई उड़ानें आज से शुरू
    3. Chhattisgarh Rajyotsava 2025: छत्तीसगढ़ के हर जिले में होगा भव्य राज्योत्सव कार्यक्रम, मुख्य अतिथियों की सूची जारी
    4. CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम, दक्षिणी इलाकों में बारिश के आसार; आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी
    Follow on YouTube Follow on WhatsApp
    Share. Facebook Twitter Email Copy Link Telegram WhatsApp
    Previous Articleत्योहारों में मिठाई खाने को लेकर न करें गिल्ट, जानें फेस्टिव फूड एंग्जायटी से बचने के आसान तरीके
    Next Article छत्तीसगढ़ के जंगलों में मिलीं मकड़ियों की दो दुर्लभ प्रजातियां, पहली बार दर्ज हुआ वैज्ञानिक रिकॉर्ड

    Related Posts

    Raipur

    Paddy Procurement 2026: धान खरीदी के टोकन नियम बदले, अब इन किसानों को मिलेगा सिर्फ एक मौका

    छत्तीसगढ़

    छत्तीसगढ़ के जंगलों में मिलीं मकड़ियों की दो दुर्लभ प्रजातियां, पहली बार दर्ज हुआ वैज्ञानिक रिकॉर्ड

    Bilaspur

    दिवाली पर रेल यात्रियों को बड़ी राहत, बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस में जुड़ेगा अतिरिक्त स्लीपर कोच, नोट करें शेड्यूल

    Latest Posts

    अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब 4 की जगह 6 साल तक कर सकेंगे सेना में सेवा, परमानेंट नौकरी का भी मौका

    Paddy Procurement 2026: धान खरीदी के टोकन नियम बदले, अब इन किसानों को मिलेगा सिर्फ एक मौका

    छत्तीसगढ़ के जंगलों में मिलीं मकड़ियों की दो दुर्लभ प्रजातियां, पहली बार दर्ज हुआ वैज्ञानिक रिकॉर्ड

    वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो न हों परेशान, पुराने मतदाता भी भर सकेंगे फॉर्म-6; चुनाव आयोग ने दूर किया भ्रम

    त्योहारों में मिठाई खाने को लेकर न करें गिल्ट, जानें फेस्टिव फूड एंग्जायटी से बचने के आसान तरीके

    Saif Ali Khan पर हमले की वो खौफनाक रात, Kareena Kapoor ने बयां किया दर्द; 6 महीने तक नहीं आई नींद

    Aadhaar यूजर्स के लिए जरूरी खबर! 31 दिसंबर तक फ्री में अपडेट करें ईमेल ID, बाद में लगेगा ₹75 शुल्क

    दिवाली पर रेल यात्रियों को बड़ी राहत, बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस में जुड़ेगा अतिरिक्त स्लीपर कोच, नोट करें शेड्यूल

    Railway News: नए साल से सस्ता होगा ट्रेन का सफर, सुपरफास्ट से एक्सप्रेस बनेंगी 17 ट्रेनें

    महादेव सट्टा ऐप केस: मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर रायपुर की विशेष CBI कोर्ट में पेश, सुरक्षा सख्त

    Trending Posts
    Facebook X (Twitter) WhatsApp Instagram

    Laxman Sen

    Editor 

    Mobile – 8818866551
    Email- newslead18@gmail.com

    Useful Link

    • Privacy Policy
    • Term and Conditions
    • Disclaimer
    • Contact Us
    • About Us
    Develop By Nimble Technology

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.