Close Menu
    What's Hot

    IND vs SL 1st Test: भारत-श्रीलंका मुकाबला कब और कितने बजे होगा शुरू? नोट कर लें मैच की टाइमिंग

    Chamoli tunnel accident: चमोली टनल हादसे में छत्तीसगढ़-झारखंड के 7 मजदूरों की मौत, 11 घायल… 6 अब भी लापता

    LPG Cylinder Rules: घर में तय सीमा से ज्यादा सिलेंडर रखे तो होगी कार्रवाई, जानें क्या है नियम

    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    News Lead 18
    • होम
    • सिटी न्यूज़
    • छत्तीसगढ़
    • भारत
    • देश – विदेश
    • मनोरंजन
    • राजनीति
    • खेल जगत
    News Lead 18
    Home » CG Anukampa Niyukti: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला – दूसरी शादी से जन्मा बेटा भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार, जानें किसे मिलेगी पहली प्राथमिकता
    Bilaspur

    CG Anukampa Niyukti: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला – दूसरी शादी से जन्मा बेटा भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार, जानें किसे मिलेगी पहली प्राथमिकता

    News Lead 18By News Lead 18August 14, 2026
    Share Facebook Twitter Telegram Email Copy Link WhatsApp
    Follow Us
    YouTube WhatsApp
    Share
    Facebook Twitter Email Copy Link Telegram WhatsApp

    CG Anukampa Niyukti: बिलासपुर हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी की दूसरी शादी से जन्मा बेटा भी अनुकंपा नियुक्ति पाने का वैध और पात्र दावेदार हो सकता है। हालांकि, यदि एक ही श्रेणी में दो बेटे अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र हों, तो उम्र में बड़े बेटे को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। मामले में जस्टिस संजय के. अग्रवाल ने यह फैसला सुनाया है।

    Teacher Bharti 2026: सरकारी शिक्षक बनने का सुनहरा मौका! 15,000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, जानें कब से भरेंगे फॉर्म

    दरअसल, मुंगेली जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धर्मपुरा में प्यून के पद पर कार्यरत ईश्वर सिंह क्षत्रिय का 29 सितंबर 2016 को सेवा के दौरान निधन हो गया था। क्षत्रिय का दो विवाह हुआ था। मृतक की पहली पत्नी उषा बाई से बड़ा बेटा जितेंद्र सिंह और दूसरी पत्नी मिलाउकिन बाई से छोटा बेटा राजकुमार है। पिता की मौत के बाद दोनों ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग करते हुए शिक्षा विभाग में आवेदन दिया। सरकारी रिकॉर्ड में दूसरी पत्नी का नाम दर्ज होने के आधार पर मुंगेली के डीईओ ने छोटे बेटे राजकुमार को अनुकंपा नियुक्ति दे दी। इसके खिलाफ बड़े बेटे जितेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर डीईओ के आदेश को चुनौती दी।

    CG Liquor Shops Closed: मदिरा प्रेमियों के लिए जरूरी खबर! इस दिन बंद रहेंगी सभी शराब दुकानें, जानिए क्यों लिया गया ये फैसला

    छत्तीसगढ़ सरकार के 2013 एवं संशोधित सर्कुलर में एक ही श्रेणी के दो दावेदारों के मामले में प्राथमिकता का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इस वजह से हाईकोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के राज किशोर बनाम बिहार राज्य के मामले का हवाला देते हुए कहा कि जब दो भाई पात्र हों, तो ज्येष्ठता के सिद्धांत के तहत पहली प्राथमिकता बड़े भाई को ही मिलेगी। बड़ा भाई अयोग्य हो या नियुक्ति से इनकार करे, तभी छोटे भाई के नाम पर विचार हो सकता है। हाईकोर्ट ने मुंगेली के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 7 अगस्त 2019 को दूसरी पत्नी के छोटे बेटे को दी गई अनुकंपा नियुक्ति के आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने डीईओ को निर्देश दिया है कि वे 30 दिनों के भीतर नियमों के तहत विचार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर नए सिरे से निर्णय लें।

    Related posts:

    1. बिलासपुर रेल हादसा: रेलवे प्रशासन की बड़ी घोषणा, मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 5 लाख मुआवजा
    2. CG NEWS: पुलिस चौकी में दो आरक्षकों की शराबखोरी का वीडियो वायरल, युवक को दी जान से मारने की धमकी
    3. हैंडपंप टेक्नीशियन परीक्षा में बवाल: कुछ को एंट्री, कुछ को बाहर… अभ्यर्थियों ने लगाया भेदभाव का आरोप
    4. Pre-Monsoon in CG: छत्तीसगढ़ में प्री-मानसून एक्टिव, बस्तर सहित कई जिलों में बरसे बादल; अगले 5 दिनों तक मौसम रहेगा सुहाना
    Follow on YouTube Follow on WhatsApp
    Share. Facebook Twitter Email Copy Link Telegram WhatsApp
    Previous ArticleTeacher Bharti 2026: सरकारी शिक्षक बनने का सुनहरा मौका! 15,000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, जानें कब से भरेंगे फॉर्म
    Next Article LPG Cylinder Rules: घर में तय सीमा से ज्यादा सिलेंडर रखे तो होगी कार्रवाई, जानें क्या है नियम

    Related Posts

    छत्तीसगढ़

    Chamoli tunnel accident: चमोली टनल हादसे में छत्तीसगढ़-झारखंड के 7 मजदूरों की मौत, 11 घायल… 6 अब भी लापता

    Raipur

    CG Liquor Shops Closed: मदिरा प्रेमियों के लिए जरूरी खबर! इस दिन बंद रहेंगी सभी शराब दुकानें, जानिए क्यों लिया गया ये फैसला

    Raipur

    CGMSC को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हाईकोर्ट का जुर्माना आदेश रद्द; टेंडर प्रक्रिया को मिली क्लीन चिट

    Latest Posts

    IND vs SL 1st Test: भारत-श्रीलंका मुकाबला कब और कितने बजे होगा शुरू? नोट कर लें मैच की टाइमिंग

    Chamoli tunnel accident: चमोली टनल हादसे में छत्तीसगढ़-झारखंड के 7 मजदूरों की मौत, 11 घायल… 6 अब भी लापता

    LPG Cylinder Rules: घर में तय सीमा से ज्यादा सिलेंडर रखे तो होगी कार्रवाई, जानें क्या है नियम

    CG Anukampa Niyukti: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला – दूसरी शादी से जन्मा बेटा भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार, जानें किसे मिलेगी पहली प्राथमिकता

    Teacher Bharti 2026: सरकारी शिक्षक बनने का सुनहरा मौका! 15,000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, जानें कब से भरेंगे फॉर्म

    CG Liquor Shops Closed: मदिरा प्रेमियों के लिए जरूरी खबर! इस दिन बंद रहेंगी सभी शराब दुकानें, जानिए क्यों लिया गया ये फैसला

    Body Warning Signs: शरीर के ये 6 संकेत न करें नजरअंदाज, हो सकती है अंदरूनी समस्या

    CGMSC को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हाईकोर्ट का जुर्माना आदेश रद्द; टेंडर प्रक्रिया को मिली क्लीन चिट

    अनुपमा परमेश्वरन ने खोला Ex बॉयफ्रेंड का खौफनाक राज, बोलीं- ‘कभी रेमो तो कभी अन्नियन बन जाता था’; बताया टॉक्सिक रिश्ते का दर्द

    AI Course in Chhattisgarh Polytechnic: छत्तीसगढ़ के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शुरू होगी AI की पढ़ाई, नए सत्र से लागू करने की तैयारी

    Trending Posts
    Facebook X (Twitter) WhatsApp Instagram

    Laxman Sen

    Editor 

    Mobile – 8818866551
    Email- newslead18@gmail.com

    Useful Link

    • Privacy Policy
    • Term and Conditions
    • Disclaimer
    • Contact Us
    • About Us
    Develop By Nimble Technology

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.