रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं से जुड़ी फायर एनओसी (Fire NOC) के नवीनीकरण को लेकर महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। अब निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जारी होने वाली फायर एनओसी के नवीनीकरण के लिए 30 कार्य दिवस की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसके साथ ही सेवा उपलब्ध कराने वाले जिम्मेदार अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के पद भी तय कर दिए गए हैं।
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सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत लागू की गई है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य सेवा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में समय-सीमा निर्धारित करने के साथ अधिकारियों की जिम्मेदारी स्पष्ट करना है।
फायर एनओसी नवीनीकरण के लिए 30 कार्य दिवस तय
अधिसूचना के अनुसार, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदान की जाने वाली Post Construction Fire NOC Renewal सेवा के लिए 30 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। यानी आवेदन से संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस सेवा को निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। यहां 30 कार्य दिवस का मतलब कैलेंडर के 30 दिन नहीं, बल्कि कार्यालयीन कार्य दिवसों से है।
इन अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी
राज्य सरकार ने फायर एनओसी नवीनीकरण की प्रक्रिया के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी निर्धारित कर दी हैं। अधिसूचना के मुताबिक, निदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को पदाभिहित अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही निदेशक या उनके अधिकृत अधिकारी ही सक्षम प्राधिकारी होंगे।
महानिदेशक होंगे अपीलीय प्राधिकारी
अधिसूचना में अपील से संबंधित जिम्मेदारी भी स्पष्ट की गई है। इसके तहत महानिदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे सेवा में देरी या अन्य संबंधित मामलों में प्रशासनिक स्तर पर अपील की जिम्मेदारी तय हो गई है।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जारी हुआ आदेश
राज्य सरकार ने यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा 3, 4, 5 और 7 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी की है। अधिसूचना क्रमांक GENS-11/2343/2026-HOME SECTION में संबंधित सेवा, समय-सीमा और जिम्मेदार अधिकारियों का विवरण दिया गया है। यह आदेश 4 नवंबर 2026 को नवा रायपुर अटल नगर स्थित महानदी भवन से जारी किया गया है।
सरकार के इस फैसले से निर्माण पूरा होने के बाद फायर एनओसी का नवीनीकरण कराने वाले आवेदकों को निर्धारित समय-सीमा की जानकारी रहेगी। साथ ही सेवा उपलब्ध कराने में देरी होने की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी स्पष्ट रहेगी।
