Close Menu
    What's Hot

    IND vs JPN T20: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में जापान पहुंची टीम इंडिया, जानें कब और सुबह कितने बजे होगा मुकाबला

    रायपुर में 25 रास्तों पर भारी वाहनों की एंट्री बंद, सुबह 5 से रात 2 बजे तक लागू रहेगा ट्रैफिक आदेश

    Train Ticket Rules: ट्रेन में बिना टिकट सफर किया तो जेब होगी ढीली! रेलवे ने बढ़ाई सख्ती, नए नियम लागू

    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    News Lead 18
    • होम
    • सिटी न्यूज़
    • छत्तीसगढ़
    • भारत
    • देश – विदेश
    • मनोरंजन
    • राजनीति
    • खेल जगत
    News Lead 18
    Home » कोर्ट को गुमराह करने की सजा: हाईकोर्ट ने EE निर्मल कुमार सिंह पर लगाया 25 हजार का जुर्माना
    Bilaspur

    कोर्ट को गुमराह करने की सजा: हाईकोर्ट ने EE निर्मल कुमार सिंह पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

    News Lead18By News Lead18March 28, 2025
    Share Facebook Twitter Telegram Email Copy Link WhatsApp
    Follow Us
    YouTube WhatsApp
    Share
    Facebook Twitter Email Copy Link Telegram WhatsApp

    कोर्ट को गुमराह करना पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने EE निर्मल कुमार सिंह पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

    बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के कार्यपालन अभियंता (EE) निर्मल कुमार सिंह पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने अपने ट्रांसफर आदेश को चुनौती देते हुए कोर्ट को गलत जानकारी दी थी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब ट्रांसफर से प्रभावित दूसरे EE डीके चंदेल ने पुनरीक्षण याचिका दायर कर सच्चाई सामने रखी।

    दरअसल, 30 नवंबर 2024 को PWD सचिव ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें डीके चंदेल को रायपुर से बेमेतरा और निर्मल कुमार सिंह को बेमेतरा से रायपुर स्थानांतरित किया गया था। इस पर निर्मल कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने ट्रांसफर को चुनौती दी। 6 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार भी कर ली थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वे 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, और स्थानांतरण नीति के अनुसार, एक साल के भीतर रिटायर होने वाले अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।

    हालांकि, डीके चंदेल ने कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर कर बताया कि निर्मल कुमार सिंह ने गलत जानकारी दी है। उन्होंने पहले ही 3 दिसंबर 2024 को बेमेतरा में कार्यभार ग्रहण कर लिया था, और 9 दिसंबर 2024 को दोबारा वहां जॉइन भी कर लिया। इसके अलावा, जिस स्थानांतरण नीति का हवाला दिया गया था, वह 2022 में जारी हुई थी और अब अस्तित्व में नहीं थी।

    हाईकोर्ट के जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने माना कि निर्मल कुमार सिंह ने जानबूझकर कोर्ट को गुमराह किया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जो व्यक्ति साफ हाथों से न्यायालय में नहीं आता, वह किसी भी राहत का हकदार नहीं होता। इसके बाद कोर्ट ने 6 दिसंबर 2024 के आदेश को रद्द कर दिया और 30 नवंबर 2024 के स्थानांतरण आदेश को लागू करने का निर्देश दिया।

    इसके साथ ही कोर्ट ने निर्मल कुमार सिंह पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए एक माह के भीतर राशि जमा करने का आदेश दिया है। यदि राशि जमा नहीं की जाती, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग को यह भी निर्देश दिया कि डीके चंदेल को बेमेतरा और निर्मल कुमार सिंह को रायपुर में तत्काल कार्यभार ग्रहण कराया जाए।

    Related posts:

    1. बिलासपुर में प्रथम लिवर कार्निवाल: स्वास्थ्य जागरूकता की नई पहल
    2. छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टेबाजी पर शिकंजा: हाईकोर्ट की सख्ती और सीबीआई की बड़ी कार्रवाई
    3. छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन पर हाईकोर्ट सख्त, 22 अप्रैल तक ठोस कार्रवाई के आदेश
    Follow on YouTube Follow on WhatsApp
    Share. Facebook Twitter Email Copy Link Telegram WhatsApp
    Previous Articleमहिला पटवारी रिश्वत कांड: निलंबन के बाद संघ ने उठाया बड़ा कदम
    Next Article महादेव सट्टा ऐप घोटाला: CBI की सख्त कार्रवाई, ASP माहेश्वरी के घर दोबारा छापेमारी

    Related Posts

    Bilaspur

    Train Ticket Rules: ट्रेन में बिना टिकट सफर किया तो जेब होगी ढीली! रेलवे ने बढ़ाई सख्ती, नए नियम लागू

    Bilaspur

    CG Flight Update: हवाई यात्रियों को बड़ा झटका! बिलासपुर-कोलकाता सीधी फ्लाइट हुई बंद, जानें क्या है वजह 

    Bilaspur

    CG Crime: गणेश पंडाल में युवक की हत्या! DJ साउंड सिस्टम को लेकर विवाद, सीने में घोंपा चाकू

    Latest Posts

    IND vs JPN T20: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में जापान पहुंची टीम इंडिया, जानें कब और सुबह कितने बजे होगा मुकाबला

    रायपुर में 25 रास्तों पर भारी वाहनों की एंट्री बंद, सुबह 5 से रात 2 बजे तक लागू रहेगा ट्रैफिक आदेश

    Train Ticket Rules: ट्रेन में बिना टिकट सफर किया तो जेब होगी ढीली! रेलवे ने बढ़ाई सख्ती, नए नियम लागू

    Bank Holidays This Week: इस हफ्ते 5 दिन बंद रहेगा बैंकों का काम, घर से निकलने से पहले देख लें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

    छत्तीसगढ़ में नए वेदर सिस्टम का असर, कई जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना

    बस्तर के जंगल में पुलिस का बड़ा ऑपरेशन! जमीन के भीतर मिला नक्सलियों का खजाना, AK-47 के साथ ड्रम में मिले सोने के बिस्किट

    छत्तीसगढ़ PWD में ई-टेंडरिंग का बदला सिस्टम! 1 अक्टूबर से नए सरकारी पोर्टल पर होगी पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया

    सलमान खान ने बॉडी शेमिंग करने वालों को लगाई फटकार, महिला सम्मान पर कही बड़ी बात

    Government Jobs Weekly Update: इस हफ्ते 41 हजार से ज्यादा सरकारी नौकरियां, 10वीं से ग्रेजुएट्स तक के लिए मौका

    LPG Subsidy New Rule 2026: LPG सब्सिडी का बदला नियम! 1 अक्टूबर से पहले कर लें ये जरूरी काम, तभी मिलेगा सस्ता सिलेंडर

    Trending Posts
    Facebook X (Twitter) WhatsApp Instagram

    Laxman Sen

    Editor 

    Mobile – 8818866551
    Email- newslead18@gmail.com

    Useful Link

    • Privacy Policy
    • Term and Conditions
    • Disclaimer
    • Contact Us
    • About Us
    Develop By Nimble Technology

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.