नई दिल्ली:  कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेन फाइल की गई है। इस शिकायत में कहा गया है कि सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली, लेकिन इससे तीन साल पहले 1980 में ही सोनिया गांधी का नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में दर्ज हो गया था।

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FIR दर्ज करने का निर्देश देने की मांग

अब एक याचिका दाखिल कर यह सवाल उठाया गया है कि जब सोनिया गांधी भारतीय नागरिक थी ही नहीं तो उनका नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में कैसे आया? क्या इसके लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया था? शिकायतकर्ता ने कोर्ट से इस मामले में पुलिस को सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है। अदालत में इस याचिका पर 10 सितंबर को सुनवाई होनी है। यह शिकायत राऊज़ एवेन्यू कोर्ट में एसीजेएम (अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) वैभव चौरेसिया के सामने लगी है। शिकायत वकील विकास त्रिपाठी ने दी है। इसमें मांग की गई है कि पुलिस या तो FIR दर्ज करे या फिर एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे।

इटली के लूसियाना गांव में हुआ था जन्म

बता दें कि सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली के लूसियाना गाँव में एंटोनिया एडविज अल्बिना मायनो के रूप में हुआ था। वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी हैं। सोनिया गांधी 1964 में अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए इंग्लैंड के कैंब्रिज गईं, जहां उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई। 1968 में उनकी शादी राजीव गांधी से हुई, जिसके बाद वे भारत आईं और नई दिल्ली में रहने लगीं। उन्होंने 1983 में भारतीय नागरिकता ली थी।

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नेशनल हेराल्ड केस में भी चल रही है कार्रवाई

सोनिया गांधी पर पहले से ही नेशनल हेराल्ड केस में अदालती कार्यवाही चल रही है। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश के आरोपों से जुड़ा है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अप्रैल 2025 में उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इस केस में उन पर और राहुल गांधी पर 988 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग और 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को धोखाधड़ी से हड़पने का आरोप है। यह केस दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लंबित है, जिसमें धारा 420, 120बी, 403, और 406 के तहत कार्यवाही चल रही है।

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