बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बेमेतरा जिले के स्वामी आत्मानंद एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूलों में LKG कक्षाएं शुरू करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर आवश्यक व्यवस्था पूरी कर LKG में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने की।
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बेमेतरा के पालकों ने दायर की थी याचिका
बेमेतरा के ग्राम साजा निवासी सुदर्शन लोढ़ी, सूरज साहू, गोविंद पटेल, दकवार बंजारे, लालाराम सोनी, चंद्र प्रकाश, मुकेश सोनी, आत्माराम साहू, भारत साहू, ओम प्रकाश सोनी, सुनीला वर्मा और देकोराम ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
पालकों ने बताया कि वे आर्थिक रूप से कमजोर और सामान्य आय वर्ग के परिवारों से हैं। वे अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दिलाने के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूलों में LKG में प्रवेश दिलाना चाहते हैं, लेकिन बेमेतरा जिले में LKG की प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी।
बजट और स्टाफ की कमी का दिया गया था हवाला
याचिका में आरोप लगाया गया कि राज्य के अन्य जिलों में स्वामी आत्मानंद स्कूलों में LKG में प्रवेश दिए जा रहे हैं, जबकि बेमेतरा में जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल प्रबंधन की ओर से बजट और स्टाफ की कमी का हवाला देते हुए प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं की गई।
पालकों ने इसी आधार पर हाई कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी।
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हाई कोर्ट ने कहा- बेमेतरा को योजना से वंचित नहीं रखा जा सकता
मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि जब राज्य सरकार ने सभी जिलों में गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी माध्यम शिक्षा उपलब्ध कराने की नीति बनाई है, तो बेमेतरा जिले को इससे अलग नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने इसे समानता और शिक्षा के अधिकार से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में देखा।
राज्य सरकार की ओर से डिप्टी एजी डॉ. सौरभ कुमार पांडेय ने दलील दी कि LKG स्तर पर RTE का अनिवार्य प्रावधान लागू नहीं होता। हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया।
हाई कोर्ट ने क्षेत्रीय आधार पर बच्चों को इस शैक्षणिक सुविधा से वंचित किए जाने को उचित नहीं माना और सरकार को चार सप्ताह के भीतर जरूरी व्यवस्था पूरी कर LKG में दाखिला प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।
