CG High Court: छत्तीसगढ़ सरकार के विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में राज्य शासन की ओर से पैरवी करने के लिए 23 अधिवक्ताओं को पैनल लॉयर नियुक्त किया है। मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर से जारी आदेश के अनुसार, सभी नियुक्त अधिवक्ताओं का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। वे राज्य सरकार से जुड़े विभिन्न न्यायिक मामलों में शासन का पक्ष रखेंगे।
विभाग के आदेश के मुताबिक, अधिवक्ताओं का कार्यकाल उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से शुरू होगा। नियुक्त पैनल लॉयर्स को निर्धारित नियमों के अनुसार फीस दी जाएगी। उनके कार्य, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का निर्धारण छत्तीसगढ़ विधि विभाग मैनुअल के प्रावधानों के तहत किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा: खड़ी ट्रक में घुसी तेज रफ्तार बस, 3 यात्रियों की मौत, 10 घायल
नियुक्त अधिवक्ता हाईकोर्ट में राज्य शासन से संबंधित मामलों की पैरवी करेंगे। इस दौरान उन्हें न्यायालय में आवश्यक दस्तावेज और तथ्य प्रस्तुत करने के साथ संबंधित सरकारी विभागों के साथ समन्वय बनाकर काम करना होगा। इस नियुक्ति का उद्देश्य न्यायालय में राज्य सरकार से जुड़े मामलों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करना है।


