रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) लागू करने का निर्णय लिया है। जारी आदेश के अनुसार राज्य में 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक NSA प्रभावी रहेगा। इसके तहत प्रदेश के सभी 33 जिला कलेक्टरों को निवारक निरोध से जुड़े विशेष अधिकार दिए गए हैं।
सरकार के इस आदेश के बाद जिला कलेक्टर ऐसे मामलों में निवारक कार्रवाई कर सकेंगे, जहां किसी व्यक्ति की गतिविधियों से लोक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा या आवश्यक सेवाओं के संचालन पर खतरा होने की आशंका हो।
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क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम?
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (NSA) एक निवारक निरोध कानून है। इसके तहत कुछ निर्धारित परिस्थितियों में सरकार किसी व्यक्ति को मुकदमा चलाए जाने से पहले हिरासत में रखने का आदेश दे सकती है।
कानून का उद्देश्य ऐसे मामलों में निवारक कार्रवाई की व्यवस्था करना है, जहां संबंधित व्यक्ति की गतिविधियों को देश की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा माना जाता है। NSA के तहत निरोध की अवधि कानून में निर्धारित प्रक्रिया और शर्तों के अधीन होती है।
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कलेक्टरों को क्या अधिकार मिलेंगे?
राज्य सरकार के आदेश के बाद सभी जिला कलेक्टरों को NSA के तहत निवारक निरोध का आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होगी। यदि किसी व्यक्ति के संबंध में निर्धारित कानूनी आधारों के तहत यह संतोष हो कि उसकी गतिविधियां लोक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा या आवश्यक सेवाओं के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं, तो कलेक्टर कानून के प्रावधानों के अनुसार निरोध की कार्रवाई कर सकते हैं।
