रायपुर : नगर निगम रायपुर में हाल ही में जारी आदेश क्रमांक 1064/ना.प्र.वि./2025, दिनांक 16/09/2025 के संबंध में गंभीर शिकायत सामने आई है। आदेश के तहत 26 व्यक्तियों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है।
तथ्यों और दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इन नियुक्तियों में शासन के दिशा-निर्देशों, सेवा नियमों, तथा छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 15.04.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन किया गया है।
शिकायत में दावा किया गया है कि यह अनियमितताएँ दस्तावेजों के साथ-साथ दैनिक पत्रिका “Patrika” में प्रकाशित रिपोर्ट (17 सितंबर 2025) में भी स्पष्ट रूप से सामने आई हैं। रिपोर्ट में उल्लेख है कि नियुक्तियों में नियमों की अवहेलना हुई है और उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
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इस मामले में प्रशासन की कार्यप्रणाली और नियुक्तियों की पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं, और संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है।




