रायपुर में 15 जुलाई 2025 तक बोर खनन पर रोक, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
रायपुर। गर्मी के दिनों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने जिले में बोर खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध 15 जुलाई 2025 तक या मानसून के आगमन तक (जो भी बाद में आए) प्रभावी रहेगा।
कलेक्टर ने रायपुर जिले को जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ पेयजल अधिनियम 1986 के तहत इस अवधि में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के किसी भी नए नलकूप का खनन नहीं किया जा सकेगा, चाहे वह पेयजल के लिए हो या अन्य किसी प्रयोजन के लिए।
प्रशासन ने नागरिकों से इस आदेश का पालन करने की अपील की है, ताकि जल संकट की स्थिति से बचा जा सके।