रायपुर : छत्तीसगढ़ में विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी बीच साय सरकार ने संयुक्त खातों वाले किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब संयुक्त खाते में दर्ज सभी सह खातेदारों के लिए अलग-अलग एग्रीस्टैक पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं होगा।
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नई व्यवस्था के मुताबिक, संयुक्त खाते से धान बेचने के लिए केवल लम्बरदार का एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन होना जरूरी होगा। लम्बरदार का पंजीयन होने के बाद संबंधित संयुक्त खाते से धान बिक्री की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। अन्य सह खातेदारों को अलग से एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
पहले संयुक्त खातों में दर्ज सभी सह खातेदारों के पंजीयन को लेकर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कई परिवारों की जमीन अब भी बंटवारा नहीं होने के कारण संयुक्त खाते में दर्ज है। ऐसे में प्रत्येक खातेदार का अलग-अलग पंजीयन कराने की अनिवार्यता किसानों के लिए परेशानी का कारण बन रही थी।
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सरकार के इस फैसले से संयुक्त खातों में खेती करने वाले किसानों को बड़ी सुविधा मिलेगी। खासकर उन किसान परिवारों को राहत मिलेगी, जिनकी जमीन अभी तक संयुक्त खाते में दर्ज है। अब केवल लम्बरदार का एग्रीस्टैक पंजीयन होने पर ही संयुक्त खाते से धान बेचने की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।
