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    Home » छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को मिलेगा नया चीफ जस्टिस, न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्र के नाम की सिफारिश
    Bilaspur

    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को मिलेगा नया चीफ जस्टिस, न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्र के नाम की सिफारिश

    News Lead 18By News Lead 18September 1, 2026
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    रायपुर : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए ओडिशा हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्र के नाम की सिफारिश की है। 6 अगस्त 2026 को हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह सिफारिश वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के 4 सितंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद की जाने वाली नियुक्ति के संबंध में है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से जारी बयान के अनुसार, कॉलेजियम ने ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्र को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। इसलिए फिलहाल इसे नियुक्ति नहीं, बल्कि कॉलेजियम की सिफारिश के रूप में देखा जाएगा। नियुक्ति के लिए आगे निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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    4 सितंबर के बाद संभाल सकते हैं जिम्मेदारी

    वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के 4 सितंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्र छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।

    कौन हैं जस्टिस कृष्ण राम महापात्र?

    न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्र का जन्म 18 अप्रैल 1965 को हुआ था। उन्होंने बीए और एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की है। वे दिवंगत न्यायमूर्ति शरत चंद्र महापात्र के पुत्र हैं। जस्टिस महापात्र ने 7 फरवरी 1988 को ओडिशा स्टेट बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया था। उन्होंने सिविल, सर्विस, क्रिमिनल और संवैधानिक कानून समेत कानून की विभिन्न शाखाओं में करीब 26 वर्षों तक वकालत की।

    वकालत के दौरान उन्होंने ओडिशा सरकार और ओडिशा लोक सेवा आयोग (OPSC) के अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता के रूप में भी कार्य किया। इसके अलावा वे केन्द्रीय सहकारी बैंकों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत विभिन्न संस्थाओं के अधिवक्ता भी रहे।

    2015 में बने हाईकोर्ट के जज

    न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्र को 17 अप्रैल 2015 को ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। तब से वे ओडिशा हाईकोर्ट में न्यायिक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।

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    जस्टिस संजय के. अग्रवाल का राजस्थान तबादला

    इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल के तबादले को लेकर भी कॉलेजियम ने सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 31 अगस्त 2026 को हुई बैठक में न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई।

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