Close Menu
    What's Hot

    High Court summer vacation: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आज से फिर गूंजेंगी दलीलें, समर वेकेशन के बाद नियमित सुनवाई शुरू

    CG Tourism News: पर्यटकों को बड़ा झटका… छत्तीसगढ़ में 3 महीने तक जंगलों में प्रवेश पर रोक, आज से आदेश लागू

    CM हेल्पलाइन 1076 पर 5 दिन में 15,434 शिकायतें, बिजली और जमीन से जुड़े मामले सबसे आगे

    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    News Lead 18
    • होम
    • सिटी न्यूज़
    • छत्तीसगढ़
    • भारत
    • देश – विदेश
    • मनोरंजन
    • राजनीति
    • खेल जगत
    News Lead 18
    Home » Chhattisgarh High Court – नो वर्क, नो पे’ हर मामले में स्वतः नहीं होता लागू, हाईकोर्ट ने रिटायर्ड अधिकारी के पक्ष में सुनाया अहम निर्णय
    Bilaspur

    Chhattisgarh High Court – नो वर्क, नो पे’ हर मामले में स्वतः नहीं होता लागू, हाईकोर्ट ने रिटायर्ड अधिकारी के पक्ष में सुनाया अहम निर्णय

    News Lead 18By News Lead 18June 13, 2026
    Share Facebook Twitter Telegram Email Copy Link WhatsApp
    Follow Us
    YouTube WhatsApp
    Share
    Facebook Twitter Email Copy Link Telegram WhatsApp

    Chhattisgarh High Court – हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि नो वर्क, नो पे का सिद्धांत हर मामले में स्वतः लागू नहीं होता. यदि किसी कर्मचारी को विभागीय लापरवाही या प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण पदोन्नति का लाभ समय पर नहीं मिल पाता, तो उसे पूरी तरह वेतन लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने यह फैसला सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त जी आर साहू द्वारा दायर याचिका पर सुनाया. याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि, वरिष्ठ होने के बावजूद उन्हें समय पर डिप्टी कमिश्नर पद पर पदोन्नति नहीं दी गई, जबकि उनके जूनियर अधिकारियों को वर्ष 2011 में ही पदोन्नत कर दिया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि विभागीय समीक्षा पदोन्नति समिति (रिव्यू डीपीसी) ने याचिकाकर्ता को प्रमोशन के लिए उपयुक्त पाया था और उन्हें उनके जूनियर अधिकारियों से ऊपर रखने की अनुशंसा भी की थी. इसके बावजूद विभाग ने लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं की. याचिकाकर्ता ने कई बार प्रतिवेदन दिए और न्यायालय की शरण भी ली, लेकिन समय पर पदोन्नति नहीं मिल सकी.

    Chhattisgarh News : जंगल से नक्सलियों का बड़ा जखीरा बरामद, CRPF-पुलिस ने IED और UBGL राउंड किए जब्त

    मामले में मुख्य विवाद यह था कि 13 जुलाई 2011 से 31 दिसंबर 2016 (सेवानिवृत्ति तिथि) तक की अवधि के लिए याचिकाकर्ता को पदोन्नत पद का वेतन लाभ दिया जाए या नहीं. राज्य सरकार ने “नो वर्क, नो पे” का सिद्धांत लागू करने का तर्क दिया, जबकि याचिकाकर्ता का कहना था कि उन्हें विभाग की गलती के कारण पदोन्नत पद पर कार्य करने का अवसर ही नहीं मिला. न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता पदोन्नत पद पर कार्य नहीं कर पाए, लेकिन इसके वे स्वयं जिम्मेदार नहीं थे. विभागीय निष्क्रियता के कारण उन्हें पदोन्नति से वंचित रखा गया. ऐसे मामलों में नो वर्क, नो पे का सिद्धांत यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता.

    CG School Education Department: 16 जून से खुलेंगे छत्तीसगढ़ के स्कूल, शिक्षा विभाग ने जारी किया प्रवेश उत्सव का आदेश

    हालांकि न्यायालय ने यह भी माना कि, याचिकाकर्ता ने वास्तव में डिप्टी कमिश्नर के पद पर कार्य नहीं किया था. इसलिए न्यायसंगत संतुलन बनाते हुए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 13 जुलाई 2011 से 31 दिसंबर 2016 तक डिप्टी कमिश्नर और सहायक आयुक्त के वेतन के अंतर की राशि का 50 प्रतिशत एरियर्स चार माह के भीतर दे. निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा.

    Related posts:

    1. बिलासपुर रेल हादसा: रेलवे प्रशासन की बड़ी घोषणा, मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 5 लाख मुआवजा
    2. CG NEWS: पुलिस चौकी में दो आरक्षकों की शराबखोरी का वीडियो वायरल, युवक को दी जान से मारने की धमकी
    3. हैंडपंप टेक्नीशियन परीक्षा में बवाल: कुछ को एंट्री, कुछ को बाहर… अभ्यर्थियों ने लगाया भेदभाव का आरोप
    4. Pre-Monsoon in CG: छत्तीसगढ़ में प्री-मानसून एक्टिव, बस्तर सहित कई जिलों में बरसे बादल; अगले 5 दिनों तक मौसम रहेगा सुहाना
    Follow on YouTube Follow on WhatsApp
    Share. Facebook Twitter Email Copy Link Telegram WhatsApp
    Previous ArticleChhattisgarh News : जंगल से नक्सलियों का बड़ा जखीरा बरामद, CRPF-पुलिस ने IED और UBGL राउंड किए जब्त
    Next Article CG Lok Seva Guarantee Act: अब नहीं लगाने पड़ेंगे नगर निगम के चक्कर! 24 शहरी सेवाएं लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल

    Related Posts

    Bilaspur

    High Court summer vacation: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आज से फिर गूंजेंगी दलीलें, समर वेकेशन के बाद नियमित सुनवाई शुरू

    छत्तीसगढ़

    CG Tourism News: पर्यटकों को बड़ा झटका… छत्तीसगढ़ में 3 महीने तक जंगलों में प्रवेश पर रोक, आज से आदेश लागू

    Raipur

    CM हेल्पलाइन 1076 पर 5 दिन में 15,434 शिकायतें, बिजली और जमीन से जुड़े मामले सबसे आगे

    Latest Posts

    High Court summer vacation: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आज से फिर गूंजेंगी दलीलें, समर वेकेशन के बाद नियमित सुनवाई शुरू

    CG Tourism News: पर्यटकों को बड़ा झटका… छत्तीसगढ़ में 3 महीने तक जंगलों में प्रवेश पर रोक, आज से आदेश लागू

    CM हेल्पलाइन 1076 पर 5 दिन में 15,434 शिकायतें, बिजली और जमीन से जुड़े मामले सबसे आगे

    CCPL Season 3: छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग की नई चैंपियन बनी बिलासपुर बुल्स, फाइनल में रायगढ़ लायंस को दी मात

    श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन कुएं में गिरी, दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत

    CG Weather Today: छत्तीसगढ़ में बढ़ी उमस और गर्मी, मानसून दहलीज पर अटका

    Lightning Strike Aircraft: श्रीलंका से सिडनी जा रही 233 यात्रियों वाली फ्लाइट पर गिरी बिजली, वीडियो हुआ वायरल

    T20 Mumbai League फाइनल में बवाल: मैदान में भिड़े खिलाड़ी, मारपीट तक पहुंचा मामला, VIDEO वायरल

    CMO Transfer List: छत्तीसगढ़ में 15 अधिकारियों के तबादले, निलंबित CMO की हुई वापसी

    CG News : 21 जून से कांग्रेस का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, जिला अध्यक्षों को देंगे संगठन मजबूती के मंत्र, राहुल गांधी रहेंगे मौजूद

    Trending Posts
    Facebook X (Twitter) WhatsApp Instagram

    Laxman Sen

    Editor 

    Mobile – 8818866551
    Email- newslead18@gmail.com

    Useful Link

    • Privacy Policy
    • Term and Conditions
    • Disclaimer
    • Contact Us
    • About Us
    Develop By Nimble Technology

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.