छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों को आर्थिक रूप से राहत देने के उद्देश्य से एक नई सुविधा शुरू की है। अब शासकीय सेवक अपने वेतन के आधार पर अल्पावधि ऋण (short term loans) ले सकेंगे, जिससे अचानक आने वाली जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सकेगा।
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक यह व्यवस्था राज्यभर में 16 मार्च 2026 से लागू कर दी गई है। इस योजना के तहत कर्मचारी अपने सैलरी स्ट्रक्चर के अनुसार किसी भी समय अग्रिम राशि प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उन्हें पारंपरिक लोन प्रक्रिया की जटिलताओं से राहत मिलेगी।
इस पूरी प्रणाली को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए संचालित किया जाएगा, ताकि प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनी रहे। साथ ही इसे भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है, जिससे लेन-देन सुरक्षित तरीके से हो सके।
योजना के संचालन के लिए बैंगलोर की रिफाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड को सेवा प्रदाता के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। कर्मचारियों की सुविधा के लिए आवेदन से लेकर राशि प्राप्त करने तक की पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट करने वाली मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की गई है।
